TRAI ने नई सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड जारी किया है।
अगर कोई कंपनी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करती है तो उस लगने वाले फाइन को भी डबल कर दिया गया है।
डेस्क। भले ही टेलीकॉम कंपनियों (telecom companies) ने टैरिफ में इजाफा कर आम लोगों को बड़ा झटका दिया हो, लेकिन एक महीने के बाद टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने मोबाइल यूजर्स (mobile users) की मौज हो गयी है। TRAI ने नई सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड जारी किया है। जिसके अनुसार टेलीकॉम कंपनियों (telecom companies) की सर्विस 24 घंटे से अधिक समय तक (network) बाधित रहने पर कस्टमर्स को मुआवजा दिया जायेगा।
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खास बात तो ये है कि अगर कोई कंपनी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करती है तो उस लगने वाले फाइन को भी डबल कर दिया गया है। मोबाइल टैरिफ (mobile tariff) में इजाफे के करीब एक महीने के बाद टेलीकॉम रेगुलेटर अब एक्शन मोड में आ गया है। TRAI ने क्वालिटी स्टैंडर्ड को नए नियम जारी किए हैं। टेलीकॉम कंपनियों (telecom companies) ने कहा है कि अगर किसी भी कंपनी की सर्विस 24 घंटे से ज्यादा बाधित रहती है या यूं कहें कि नेटवर्क (network) नहीं आता है तो उस कंपनी को कस्टमर (customer) को मुआवजा देना होगा।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने नए नियमों के तहत प्रत्येक क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा करने में विफल रहने पर दंडात्मक राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया है। नियामक (regulator) ने संशोधित नियमों ”पहुंच (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा गुणवत्ता मानक विनियम, 2024” के तहत नियम उल्लंघन के विभिन्न पैमानों के लिए एक लाख रुपए, दो लाख रुपए, पांच लाख रुपए और 10 लाख रुपए की श्रेणीबद्ध जुर्माना प्रणाली शुरू की है। नए मानदंड तीन अलग-अलग विनियमों – बेसिक तथा सेल्युलर मोबाइल सेवाओं, ब्रॉडबैंड (broadband) सेवाओं, और ब्रॉडबैंड वायरलेस सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता का स्थान लेते हैं।
TRAI ने कहा कि यदि कोई ऐसी नेटवर्क (network) गतिरोध 24 घंटे से अधिक समय तक जारी रहता है, तो सेवा प्रोवाइडर अगले बिल में उसे जिले के रजिस्टर्ड ग्राहकों (registered customers) को छूट देगा। नियामक किराये में छूट या वैधता के विस्तार की गणना के लिए कैलेंडर दिवस में 12 घंटे से अधिक की नेटवर्क (network) बाधा अवधि को एक पूर्ण दिन के रूप में गिनेगा।