दूरसंचार विभाग ने नई 160 वाली नंबर सीरीज की शुरुआत की है।
मोबाइल नंबर को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
डेस्क। आने वाली एक सितंबर से कुछ SIM कार्ड बंद होने जा रहे हैं। दरअसल ऐसा निर्णय इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सरकार (government) अनचाही कॉल के खिलाफ सख्त हो गई है। सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर आप अपने निजी मोबाइल नंबर (mobile number) से टेलीमार्केटिंग कॉल (telemarketing calls) करते हैं, तो आपके मोबाइल नंबर (SIM) को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
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इसके लिए सरकार (government) की ओर से टेलिकॉम कंपनियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकारी बॉडी टेलिकॉम रेगुलेटरी (Telecom Regulatory) अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी Trai की तरफ से एक नया नियम लागू किया गया है, जो देश भर में 1 सितंबर 2024 से प्रभावी हो जाएगा। इस नियम के लागू होने के बाद अनचाही कॉल (SIM) को लेकर होने वाली समस्या से छुटकारा मिलने वाला है।
ट्राई (Trai) की रिपोर्ट की मानें तो अगर आप अपने निजी मोबाइल नंबर (SIM) से टेलीमार्केटिंग कॉल करते हैं, तो आपके मोबाइल नंबर (SIM) को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। दरअसल सरकार (government) की ओर से टेलिमार्केटिंग के लिए एक नई मोबाइल नंबर सीरीज जारी की है। दूरसंचार विभाग ने फाइनेंशियल फ्रॉड (fraud messages) को रोकने के मद्देनजर नई 160 वाली नंबर सीरीज की शुरुआत की है।
अब इस नए नियम के लागू होने के बाद आपको अनचाही कॉल्स और मैसेज की से छुटकारा मिल सकता है क्योंकि सरकार ने जो नियम बनाया है उसके अनुसार नए मोबाइल नंबर बैन नियम में ऑटोमेटिक जनरेटेड कॉल्स और मैसेज (fraud messages) को भी शामिल किया गया है, जिसे रोबोटिक कॉल्स और मैसेज भी कहते हैं। सरकार (government) की मानें तो 1 सितंबर से ऐसे सभी कॉल्स और मैसेज (fraud messages) पर रोक लग जाएगी।
दूरसंचार विभाग (Telecommunications Department) के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 माह में 10 हजार से ज्यादा फ्रॉड वाले मैसेज भेजे जा चुके हैं। अगर आपके पास ऐसे मैसेज (fraud messages) या कॉल्स आती हैं, तो उसकी शिकायत ‘संचार साथी पोर्टल’ पर दर्ज की जा सकती है। अगर आपको कोई 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर से मैसेज भेजता है, तो आप इसकी शिकायत (complain) सीधे 1909 पर कर सकते हैं।